
- भीड़ वाले इलाको में मास्क अनिवार्य रहेगा।
- सोशल डिस्टैन्सिंग के साथ सोशल अवेयरनेस का ख्याल रखना होगा।
- ज़्यादा भीड़ वाले इलाको में जाने से बचना होगा।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलो को मद्दे नज़र रखते हुए गृह विभाग ने त्याेहाराें के लिए गाइड लाइन जारी की है। पहले होली और शब-ए-बारात काे सार्वजनिक स्थलाें पर मनाने से राेक लगी थी, लेकिन अब 28 व 29 मार्च को दाेपहर 4 बजे से रात 10 बजे तक सार्वजनिक स्थानों पर आयोजनों की अनुमति दे दी गई है। बशर्ते इसमें अधिकतम 50 व्यक्ति ही शामिल हाे।
पर्व के दाैरान 28 एवं 29 मार्च के दिन शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी की गई है। कलेक्टर ने बताया कि कोरोना संक्रमण नहीं फैले इसे ध्यान में रखते हुए जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
Source: GoogleNews/Bhaskar